हरियाणा के इस जिले में लगा पराली जलाने पर पूरा बैन, DC के आदेश जारी

Complete ban on stubble burning in this district of Haryana
Complete ban on stubble burning in this district of Haryana: हरियाणा के कैथल जिला प्रशासन ने धान व अन्य फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर 30 नवंबर तक पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। फसल अवशेषों में आग लगाने से रोकने और जनहित को ध्यान में रखते हुए बीएनएस 2023 की धारा 163 लगाई है। इसके बावजूद भी यदि कोई फसल अवशेष में आग लगाते हुए पाया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी प्रीति ने कहा कि क्षेत्र में धान सहित अन्य फसलों की कटाई का कार्य चला हुआ है। फसलों की कटाई उपरांत कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते है, जिस कारण वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण अधिक होने से बीमारियां फैलती है। साथ ही आमजन को सांस लेने में कठिनाई आती है तथा कई बार सड़क दुर्घटना भी हो जाती है।
इससे पशुओं के चारे की भी कमी हो जाती है और भूमि की ऊपरी सतह जलने के कारण सूक्ष्म जीव मर जाते है और इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कमजोर हो जाती है। डीसी प्रीति ने कहा कि सभी किसान फसल अवशेष का उचित प्रबंधन करें। सरकार भी इसके लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। वहीं विभिन्न उद्योग भी पराली को खरीदते हैं।
डीसी ने कहा कि जिले में फसल अवशेष जलाने के मुद्दे को लेकर प्रशासन सख्त है। अगर किसी गांव में पराली जलाई जाती है, तो वहां के सरपंच और पंचायत विभाग के अधिकारियों से भी जवाब लिया जाएगा।